कोलकाता की एक विशेष अदालत ने बुधवार को आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष और निलंबित पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन पर मेडिकल संस्थान में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का आरोप है। अदालत ने कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप ऐसे हैं कि उन्हें मुकदमे के दौरान “दुर्लभतम” माना जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप “मृत्युदंड” हो सकता है।
अपने फैसले में न्यायालय ने कहा, “दूसरी ओर, आरोप की प्रकृति और गंभीरता गंभीर है और यदि यह साबित हो जाता है तो मृत्युदंड हो सकता है, जो केवल दुर्लभतम मामले में ही दिया जाता है और ऐसी स्थिति में इस न्यायालय की राय है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा करना समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए अन्याय होगा।”